Delhi Excise Case : सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED की तरफ से दर्ज कथित आबकारी नीति मामले में शुक्रवार (09 अगस्त, 2024) को AAP नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत देने का आदेश दे दिया. इसके बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा (Kaveri Baweja) ने पूर्व डिप्टी सीएम के वकीलों के द्वारा जमानत बांड को स्वीकार किया और रिहाई करने का आदेश जारी कर दिया. बता दें कि पिछले 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया आज रिहा हो गए हैं.
10 लाख रुपये के निजी मुचलके के बाद जमानत मिली
उच्चतम न्यायलय ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. पीठ ने कहा कि सिसोदिया बीते 17 महीनों से जेल में बंद है और अभी तक मुकदमा दायर नहीं हुआ है, साथ आने वाले समय में भी शायद यह मुकदमा दायर हो पाए. इसलिए उन्हें शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ा है. पीठ ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना एक तरह से न्याय का मजाक बनाने जैसा होगा.
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