National Girl Child Day 2025: भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है. यह दिन हर साल समाज में लड़कियों के अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. वर्ष 2008 में पहली बार 25 जनवरी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस का एलान किया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको उनके मौलिक अधिकारों के बार में नहीं मालू है. इस आर्टिकल के जरिए आज हम उनके मौलिक अधिकारों के बार में बात करेंगे.
शिक्षा का अधिकार
आरटीई एक्ट, 2009 के अनुसार, 6 से लेकर 16 साल की उम्र वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. बेटियों को स्कूल भेजना हर माता-पिता की जिम्मेदारी है.
बेटियों का संपत्ति में अधिकार
यहां बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत, बेटियों का माता-पिता के की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है.
बाल विवाह निषेध
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना गैरकानूनी है. यह कानून लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाता है.