RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दो दिन पहले 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.
164 दिन बाद कोर्ट सुनाया फैसला
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सोमवार को सियालदह कोर्ट ने 164 दिन बाद अपना फैसला सुनाया है. उम्रकैद के अलावा कोर्ट ने संजय रॉय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने यह फैसला सुनाने से पहले दोषी संजय रॉय, CBI और पीड़ित परिवार के वकील की बातें भी सुनी. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को दुष्कर्म और हत्या मामले में ट्रेनी के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
इससे पहले अनिर्बान दास ने 57 दिनों तक चली बंद कमरे में सुनवाई के बाद संजय रॉय को दोषी ठहराया था. बाद में संजय रॉय को दी जाने वाली सजा पर फैसला करने के लिए मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था. मामले की जांच कर रही CBI यानी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट से संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मृत्युदंड देने से इन्कार कर दिया. सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने जज के सामने खुद को कई बार निर्दोष बताया. साथ ही कहा कि वह इस घटना में शामिल नहीं था.