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Atul Subhash Case: दादी को सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा, मां निकिता संग ही रहेगा अतुल का बेटा

Atul Subhash Case: अतुल सुभाष का चार वर्षीय बेटा मां निकिता के साथ ही रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बेटे की कस्टडी मां को सौंप दी है.

Atul Subhash Case: नई दिल्ली. अतुल सुभाष का चार वर्षीय बेटा मां निकिता के साथ ही रहेगा.सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बेटे की कस्टडी मां को सौंप दी है। मालूम हो कि बीते दिनों अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में छाया रहा.

दादी ने पोते को सौंपने की लगाई थी याचिका

अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के पूसा रोड के रहने वाले थे. बेटे की मौत के बाद इंजीनियर की मां ने कोर्ट से अपने पोते की कस्टडी की मांग की थी.इसको लेकर अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि पोते की कस्टडी हम लोगों को दी जाए.

 

इसके पहले जस्टिस बी.वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही अतुल सुभाष के चार वर्षीय बेटे को आधे घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. जस्टिस नागरत्ना ने निकिता सिंघानिया के वकील को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे को पेश करने का निर्देश दिया.

बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है बेटा

हालांकि इस महीने की शुरुआत में निकिता सिंघानिया के वकील ने कोर्ट को बताया था कि बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और उसे उसकी मां के साथ बेंगलुरु ले जाया जाएगा. जबकि दादी अंजू देवी के वकील कुमार दुष्यंत सिंह ने बच्चे को दादी को सौंपने की मांग की थी.

Ayesha

Written by Ayesha

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