Sanjay Raut: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है. BJP नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने यह फैसला सुनाया है.
साल 2022 का है पूरा मामला
पूर्व BJP सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि के मामला दर्ज करावाया था. बता दें कि साल 2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. संजय राउत ने मेधा सोमैया पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था. 15 दिन कैद की सजा होने के बाद अब संजय राउत को अदालत में पेश होना पड़ेगा.
मेधा सोमैया ने क्या कहा ?
मेधा सोमैया ने आरोप लगाया कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से अपमानजनक आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि संजय राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसको लेकर उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया था, जो कि आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, साल 2022 में संजय राउत ने मेधा सोमैया और उनके पति पर आरोप लगाया था कि शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाला किया गया. उनके इस बयान के बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस भी दर्ज कराया था.
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