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अब तक खाते में नहीं आए ITR के पैसे? Refund लेने के लिए करें ये काम

ITR Refund : ITR भरने के बाद रिफंड में देरी होना एक आम बात है, जिससे कई टैक्सपेयर्स परेशान होते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो यह खबर आपके काम की है

ITR Refund : रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे जल्द से जल्द ले सकें….

क्यों होती है Refund में देरी?

मिली जानकारी के मुताबिक, जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने कहा कि अगर टैक्सपेयर्स ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिए या केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC) में हस्ताक्षरित ITR-वी जमा करके अपने ITR की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो रिफंड में देरी हो सकती है और करदाता को रिटर्न भरने की तारीख से 30 दिनों में रिटर्न को ई-सत्यापित करना होगा. ITR की प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर करदाता ने अपने ITR की ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो रिफंड में देरी हो सकती है.

ITR भरने में तो नहीं हुई गलती?

ITR में गलतियां जैसे- आय में अंतर, बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि, पैन विवरण में त्रुटि आदि भी रिफंड में देरी का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, 26AS और AIS के साथ आय मैच न करना, बैंक खाते की गलत जानकारी, पैन विवरण में त्रुटि के चलते भी रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि आजकल आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आयकर रिटर्न में विवरण सत्यापित करने के लिए एडवांस टूल का इस्तेमाल करता है.

Tax Refund दोबारा जारी करने का कैसे करें अनुरोध?

अगर देरी बहुत अधिक और अस्पष्ट है तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘ई-निवारण’ अनुभाग के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपडेट के लिए सीपीसी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं. अगर बैंक खाते के गलत मिलान के कारण कोई रिफंड फेल होता है तो सबसे पहले आयकर पोर्टल में बैंक विवरण अपडेट करें और फिर टैक्स रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध करें.

ITR फिर से जारी करने के लिए अनुरोध कैसे करें?

इसे लेकर सीए आदर्श झा ने बताया कि ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘सर्विसेज’ टैब पर जाकर ‘रिफंड रिइश्यू’ बटन पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा, वहां ‘रिफंड पुनः जारी अनुरोध बनाएं’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आप उस ITR का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड पुनः जारी करना चाहते हैं. इसके बाद बैंक खाते का चयन करें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं. अगर आपका बैंक खाता सत्यापित नहीं है तो पहले इसको सत्यापित करना होगा और फिर आगे बढ़ें और सत्यापन करने के लिए आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी चुने.

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Ayesha

Written by Ayesha

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