Maharashtra News : शिवेसना (UBT) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत (Sanjay Raut) ने पिछले साल BJP विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. बावजूद इसके वह मंगलवार को निचली अदालत में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती ए. कुलकर्णी ने गैर-जमानती वारंट (NCW) जारी करने का आदेश दे दिया.
कोर्ट ने छूट मांगने वाली याचिका को किया खारिज
कोर्ट ने जनवरी में भी BJP विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसके बाद वह 26 फरवरी को कोर्ट में आए तो वारंट वाले आदेश को रद्द कर दिया. लेकिन उसके बाद नितेश राणा दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुए और विभिन्न आधारों पर छूट मांगने लगे. मंगलवार को कोर्ट ने उनकी छूट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद संजय राउत के वकील ने विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर दिया.