शिमला
देशभर में 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के साथ ही IPC के स्थान पर BNS भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है. नए कानून के तहत हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पहला मामला BNS के तहत दर्ज किया गया.
1 जुलाई की सुबह 1:58 मिनट पर हिमाचल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता- 2023 के नए प्रावधानों के तहत पहले अभियोग दर्ज किया. यह अभियोग जिला मंडी के तहत आने वाले पुलिस थाना धनोटू में दर्ज किया गया. मामले में को अभियोग संख्या- 64/2024 के तहत दर्ज किया गया.
इसमें धारा 126(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सोमवार दोपहर को अब तक कुल पांच अभियोग दर्ज किए गए. यह सभी अभियोग पांच अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए हैं. इनमें धनोटू, ढली सदर, हमीरपुर अंब और पुलिस थाना नूरपुर शामिल है. इन पांच थानों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. इन अभियोगों का आगामी अन्वेषण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा.