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Patna : नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण को किया रद्द

साल 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधन के मुद्दों पर बिहार सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इसके बाद हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है।

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Patna : मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। पिछले गुरुवार को ही इस कानून को रद्द करने की खबर सामने आई है।
सरकार ने जिस कानून की मांग की थी, उसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन मानते हुए उन्हें रद्द कर दिया।

एक तरफ, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैम्पस का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तरफ, मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया।

बिहार विधानमंडल के संशोधन पर दायर थी याचिका

इसमें बताया गया है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्गों के लिए 65 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था। हालांकि, अब हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस परिणामस्वरूप, अब लोगों को जाति आधारित 65 फीसदी आरक्षण नहीं मिलेगा।
आरक्षण के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 11 मार्च को पटना हाईकोर्ट ने की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज, यानी 20 जून को, चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की और इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला जारी किया।
Bebak News

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