नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की याचिका पर शनिवार, 1 जून 2024 को फिलहाल कोई राहत नहीं दी। आपको बता दें कि कोर्ट अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 5 जून को करेगा।
ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय लगातार रैलियां कर रहे थे, जिससे यह साबित होता है कि केजरीवाल का सात किलो वजन कम होने का दावा गलत है। तुषार मेहता ने आगे दावा किया कि केजरीवाल का वजन एक किलो बढ़ गया है। वहीं, केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी यह सुझाव देना चाहती है कि जो व्यक्ति बीमार है या जिसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब है, उसे कोई उपचार नहीं मिलेगा?