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केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार कहा, अभी कोई सुनवाई नहीं होगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता अरविंद केजरीवाल को 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा करके उन्हें 2 जून तक की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत पर भेजा गया है।

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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता अरविंद केजरीवाल को 10 मई को तिहाड़ जेल से रहिहा करके उन्हें 2 जून तक की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत पर भेजा गया है। दरअसल, केजरीवाल अपनी अंतरिम ज़मानत को एक सप्ताह आगे बढ़ाने की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भी उनकी अंतरिम ज़मानत को लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके अनुसार ये साफ है कि केजरीवाल को कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 जून को जेल में वापिस प्रवेश करना होगा।

केजरीवाल अपनी ज़मानत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई चाहते थे। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध किए जाने पर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही लेंगे, क्योंकि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है जिसके बार में कुछ समय बाद बात की जाएगी।दरअसल, केजरीवाल ने स्वास्थ्य़ में सुधार न देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम ज़मानत को 7 दिन तक बढ़ाने की अपील की थी। कोर्ट में अपनी बात रखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है और उनकी किडनी में भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए केजरीवाल को डॉक्टरों ने PET-CT स्कैन के साथ कई और टैस्ट भी कराने के ले कहा है।.

 

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